Sushant Singh Rajput सुसाइ़ड केस में केंद्र ने दी CBI जांच की मंजूरी, सीएम Nitish Kumar बोलें- 'उम्मीद करता हूं अब न्याय

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide ) में बीते दिन एक बड़ा फैसला लिया गया है। मंगलवार के दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( Bihar CM Nitish Kumar ) ने केंद्र सरकार ( Central Government ) से सुशांत केस में सीबीआई जांच ( Sushant Singh Rajput Death CBI Inquiry ) की सिफारिश की थी। जिस पर बुधवार को केंद्र सरकार ने अपना फैसला सुनाते हुए केस में सीबीआई जांच को मंजूरी ( मentral government approved CBI Inquiry) देते हुए उन्हें सौंप दिया है। इस फैसले से सुशांत की रहस्यमय ढ़ंग से हुई मौत से अब सच सामने आने की उम्मीद जागी है। इस फैसले से सुशांत के परिवार वालों के साथ-साथ उनके चाहने वाले भी काफी खुश हैं। केंद्र की तरफ से सीबीआई जांच पर मंजूरी मिलने के बाद सीएम नीतीश कुमार ( Nitish Kumar Reaction ) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्र सरकार की तरफ से सीबीआई जांच पर मंजूरी मिलने पर नीतीश कुमार ( Nitish Kumar ) ने कहा,'' सुशांत सिंह राजपूत के पिता ( Sushant Singh father ) द्वारा पटना में दर्ज कराए गए मामले की सीबीआई जांच कराने हेतु राज्य सरकार की अनुशंसा को केंद्र ने स्वीकार ( Central Government approved Sushant Singh CBI inquiry ) कर लिया है। इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद ( Thanks to central government )। आशा है कि अब बेहतर जांच हो सकेगी और न्याय मिल सकेगा।'' बता दें अधिकारियों ने जानकारी दी है कि अधिसूचना के प्रति केंद्रीय अन्वेषण सीबीआई को भेज दिया गया है। जिसमें साफ तौर जांच करने को कहा गया है। बुधवार को सुशांत केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने कहा था कि 'एक प्रतिभाशाली एक्टर की रहस्यमयी ढंग से मौत होने के पीछे की सच्चाई सामने आनी चाहिए।' केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए वकील तुषार मेहता ( Tushar Mehta ) ने न्यायालय में कहा कि बिहार सरकार द्वारा मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग को स्वीकार कर लिया गया है। वहीं इस पूरे में प्रथम आरोपी मानी जा रही सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ) पर बिहार पुलिस ने उन पर उनके परिवार (Case file against Rhea and her family ) वालों सहित पांच अन्य लोगों के खिलाफ धारा 306, 341, 342, 380 406, और धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं रिया द्वारा सुरक्षा की मांग को भी खारिज कर दिया गया है। August 06, 2020 at 08:35AM BollyWood News, Patrika : India's Leading Hindi News Portal
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