वॉशिंगटन. दूसरे देश की गर्भवती महिलाएं सिर्फ बच्चे को जन्म देने और उसे वहां की नागरिकता दिलाने के इरादे से अमेरिका का पर्यटन वीजा हासिल नहीं कर सकेंगी। व्हाइट हाउस ने इसके लिए नया नियम लागू कर दिया है, जो शुक्रवार से प्रभावी है। अमेरिकी संविधान के तहत वहां जन्म लेने वाले को स्वत: ही वहां की नागरिकता मिल जाती है, भले ही वह किसी भी देश को हो। नया नियम लागू होने के बाद अब गर्भवती महिलाओं को अमेरिका की यात्रा करने के लिए कोई दूसरा ठोस कारण बताना होगा।
व्हाइट हाउस की प्रवक्ता स्टेफनी ग्रीशम ने कहा, “अमेरिका अपने नागरिकों की अखंडता को सुरक्षित करना चाहता है। अस्थायी बी-1 और बी-2 यात्री वीजा को ‘बर्थ टूरिज्म’ के लिए जारी नहीं किया जाएगा। बर्थ टूरिज्म के जरिए गर्भवती महिलाएं यात्रा करती थी और यह हमारे सिस्टम की एक बड़ी खामी थी। बर्थ टूरिज्म इंडस्ट्री से अस्पतालों की सुविधाओं पर भारी असर पड़ा था और इससे आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई थी। इस प्रकार की यात्रा बंद होने से अमेरिका का राष्ट्रीय हित सुरक्षित होगा।”
अमेरिकी करदाताओं केमेहनत की कमाई सुरक्षित होगी
उन्होंने कहा, “इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगने से अमेरिकी करदाताओं केमेहनत की कमाई भी सुरक्षित होगी, जिसका फायदा विदेशी गर्भवती महिलाएं उठाती थीं।” अमेरिका के संविधान में यह प्रावधान है कि कोई भी महिला अगर यहां के जमीन पर किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसे यहां की नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जन्मसिद्ध नागरिकता देने के खिलाफ हमेशा मुखर रहे हैं। वह इसे बंद करने की धमकी देते रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह इतना आसान नहीं होगा।
रूस और चीन से बड़ी संख्या में महिलाएं अमेरिका जाती हैं
सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज के मुताबिक, अकेले 2012 में ही 36 हजार से ज्यादा विदेशी महिलाओं ने अमेरिका में बच्चों को जन्म दिया था। खासतौर पर रूस और चीन से बड़ी संख्या में महिलाएं अपने बच्चों को जन्म देने के लिए अमेरिका पहुंचती हैं। हालांकि अमेरिकी प्रशासन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले से ही इस धंधे को खत्म करने की कोशिश कर रहा था।
जन्म दिलाने के लिए ऑपरेटर1 लाख डॉलर वसूलते थे
अधिकारियों ने बताया कि ‘बी’ वीजा के जरिए महिलाएं अमेरिका पहुंचकर हर साल हजारों बच्चों को जन्म देती हैं और इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। सेंटर फॉर इमीग्रेशन स्टडीज के अनुसार, 2016 के मध्य से लेकर 2017 के मध्य तक बर्थ वीजा के जरिए 33 हजार बच्चों का जन्म हुआ। अमेरिका में वार्षिक जन्म दर 30 लाख 80 हजार बच्चों का है। विदेश विभाग के मुताबिक, अमेरिका धरती पर बच्चों को जन्म दिलाने के लिए ऑपरेटर एक महिला से 1 लाख डॉलर (करीब 71 लाख रुपए) वसूलते थे।
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